उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा मामले में 50 आरोपियों को जमानत ने दी है. बीते शनिवार को अपना फैसला सुरक्षित रखने बाद कल हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने 6 महिलाओं सहित 50 आरोपियों को जमानत ने दी.
(Banbhoolpura Violence Case Uttarakhand)
न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को निरस्त करते हुए यह फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें पुलिस द्वारा 90 दिन बीत जाने के बाद भी आरोप पत्र पेश नहीं किया गया.
इसी साल 8 फरवरी को हल्द्वानी शहर के बनभूलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर हिंसा हुई थी. प्रशासन और पुलिस की टीम पर जमकर पथराव हुआ और इलाके में कई जगह आगजनी की घटना भी हुई. पुलिस और भीड़ के बीच गोलीबारी तक हुई. हिंसा में कई पुलिसकर्मी और लोग घायल हुए. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इलाके में कर्फ्यू लगाया गया था.
(Banbhoolpura Violence Case Uttarakhand)
पुलिस ने 107 लोगों को गिरफ्तार किया. इनमें छः महिलाएं और 101 पुरूष आरोपी बनाए गए. 1 आरोपी को गंभीर बीमारी के चलते पाहे रिहा किया जा चुका था जबकि बीते बुधवार 50 आरोपियों को जमानत ने दी गयी.
आरोपियों की जमानत के पीछे की वजह पुलिस की चूक बताई जा रही है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के 90 दिन बाद भी आरोप पत्र दायर नहीं कर पाई. आरोपियों पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए निचली अदालत मामले में जमानत याचिका ख़ारिज कर चुकी है.
जमानत के बावजूद आरोपी तुरंत रिहा नहीं होंगे. हाईकोर्ट के आदेश कि कॉपी सेशन कोर्ट में दाखिल होने के बाद जमानती दाखिल होंगे और उसके बाद हल्द्वानी उपकारागार को आरोपियों को रिहा करने के आदेश मिलेंगे. अभी इनकी रिहाई में चार दिन या एक सप्ताह और लग सकता है.
(Banbhoolpura Violence Case Uttarakhand)