देहरादून: शराब की ओवर रेटिंग की जांच के लिए बुधवार शाम जिलाधिकारी सविन बंसल एक ग्राहक के रूप में शराब की दुकान पर पहुंचे, जहां उन्होंने सचाई का सामना किया. वह देर शाम ओल्ड राजपुर रोड स्थित शराब के ठेके पर पहुंचे और सामान्य ग्राहक की तरह काउंटर पर खड़े हो गए.
उन्होंने सेल्समैन से व्हिस्की की एक बोतल मांगी, जिस पर एमआरपी 660 रुपये अंकित था. लेकिन सेल्समैन ने उन्हें उसी बोतल के 680 रुपये मांगें. जब जिलाधिकारी बंसल ने एमआरपी बताई, तो सेल्समैन उनसे ही झगड़ पड़ा. हालांकि, जब उसे पता चला कि शराब खरीदने वाला कोई सामान्य ग्राहक नहीं, बल्कि देहरादून के जिलाधिकारी हैं, तो उसकी स्थिति बिगड़ गई.
डीएम की खुद की जांच
ओवर रेटिंग की शिकायतों की जांच करने जिलाधिकारी स्वयं ठेके पर पहुंचे थे. इसके बाद, उन्होंने शराब ठेके के अंदर जाकर स्टॉक रजिस्टर आदि की जांच की. जिलाधिकारी ने ओवर रेटिंग पर कड़ी नाराजगी जताते हुए शराब ठेका संचालक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. इस दौरान प्रशासन ने ओवर रेटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई.
जिलाधिकारी सविन बंसल के अनुसार, शराब के ठेकों पर ओवर रेटिंग की लगातार शिकायतें मिल रही थीं. कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया था कि एमआरपी के हिसाब से शराब बेचने पर सेल्समैन मारपीट पर भी उतारू हो जाते हैं. इसी वजह से, जिलाधिकारी ने ग्राहक बनकर जांच करने का निर्णय लिया और अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह, उपजिलाधिकारी हरगिरी और शालिनी नेगी को भी ठेकों की जांच करने के निर्देश दिए थे.
जिलाधिकारी के मुताबिक, सभी ठेकों में ओवर रेटिंग पाई गई है. देर रात तक जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय की टीम भी ठेकों की जांच में जुटी रही. आबकारी विभाग की जांच में भी शराब में एमआरपी से अधिक की वसूली की पुष्टि हुई.
जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि जांच के दौरान पाया गया कि प्रति बोतल 10 रुपये से लेकर 60 रुपये तक अधिक वसूले जा रहे हैं. इसके अलावा, ठेकों के सेल्समैन का व्यवहार ग्राहकों के प्रति उचित नहीं था.
जिलाधिकारी ने शराब ठेके पर छापेमारी के दौरान जो अपमानजनक व्यवहार अनुभव किया, वही अन्य नागरिकों के साथ भी हो रहा था. शराब खरीदने पहुंचे ग्राहकों से बातचीत कर उनकी शिकायतें सुनी गईं. ग्राहकों ने बताया कि ओवर रेटिंग आम है और एमआरपी का जिक्र करने पर सेल्समैन मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं.
ओवर रेटिंग पर कार्रवाई के दिशा-निर्देश
- पहली बार: 50 हजार रुपये का चालान
- दूसरी बार: 75 हजार रुपये का चालान
- तीसरी और अधिक बार: 1 लाख रुपये का चालान
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