भारत में ‘डिजिटल अरेस्ट’ के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, भले ही कानून की किताबों में ऐसा कोई शब्द नहीं है. इसके बावजूद, कई लोग इसके शिकार हो रहे हैं. इसमें साइबर ठग खुद को सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर लोगों को ऑनलाइन माध्यम से फंसाते हैं, दावा करते हैं कि वे गिरफ्तार हो चुके हैं.
झूठे आरोप लगाकर लोगों पर दबाव बनाया जाता है ताकि उनसे पैसों की ठगी की जा सके. यह ठगी आमतौर पर वीडियो कॉल या सोशल मीडिया के माध्यम से की जाती है, जहां मनगढ़ंत आरोप लगाकर पीड़ितों को डराया जाता है.
यह एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, जो डिजिटल युग में कानूनी व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केवल दिल्ली-एनसीआर में जून से अगस्त के बीच साइबर ‘अरेस्ट’ के 600 मामले दर्ज हुए हैं. प्रत्येक ठगी में औसतन 20 लाख रुपये से अधिक की राशि हड़पी गई. आइए जानते हैं कि ‘डिजिटल अरेस्ट’ क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है.
ठगी के प्रमुख तरीके:
- मनी लॉन्डरिंग का झूठा आरोप:
ठग पीड़ित को सरकारी अधिकारी के रूप में पहचान पत्र दिखाकर विश्वास दिलाते हैं कि वे मनी लॉन्डरिंग के झूठे आरोप में फंसे हैं. इसके बाद वे वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित को डराते हैं और वेरिफिकेशन के नाम पर खाते से पैसे ट्रांसफर करवाते हैं. - कोरियर में ड्रग्स का झूठा आरोप:
ठग फोन करके दावा करते हैं कि आपका कोरियर बरामद हुआ है जिसमें अवैध ड्रग्स हैं. वीडियो कॉल के जरिए घर की छानबीन करने की धमकी दी जाती है, और अंत में क्लीयरेंस सर्टिफिकेट के नाम पर मोटी रकम मांगी जाती है.
ठगी से बचने के उपाय
- कॉल की जांच करें:
अनजान वीडियो कॉल्स को तुरंत न उठाएं. कॉलर की पहचान पहले ऐप्स के जरिए वेरिफाई करें, फिर बात करें. - तुरंत पेमेंट न करें:
किसी भी अजनबी को तुरंत पैसे न भेजें. यह ठगी का संकेत हो सकता है. - फिशिंग ईमेल्स से बचें:
अनजान स्रोतों से आने वाले ईमेल्स पर क्लिक करने से पहले उन्हें अच्छी तरह जांच लें. - सहायता प्राप्त करें:
ठगी का शिकार होने पर तुरंत साइबर क्राइम से निपटने के लिए 1930 हेल्पलाइन नंबर या www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं.
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