Homeउत्तराखण्डखाद्य विक्रेताओं के लिए पहचान पत्र पहनना अनिवार्य

खाद्य विक्रेताओं के लिए पहचान पत्र पहनना अनिवार्य

देहरादून: उत्तराखंड में खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिए पहचान पत्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही मीट विक्रेताओं के लिए हलाल और झटका का उल्लेख करना भी जरूरी किया गया है. खाद्य संरक्षा आयुक्त डॉ. आर. राजेश कुमार की ओर से बुधवार को इस संदर्भ में आदेश जारी किए गए हैं.

राज्य में हाल के दिनों में खाने में थूकने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद खाद्य संरक्षा विभाग ने खाद्य पदार्थ कारोबारियों के लिए एक एडवायजरी जारी की है. इसके तहत सभी खाद्य विक्रेताओं को फोटो युक्त पहचान पत्र पहनना अनिवार्य किया गया है.

इसके साथ ही, उन्हें अपनी दुकान का लाइसेंस भी प्रदर्शित करना होगा. होटल, रेस्टोरेंट और रेहड़ी-ठेली के माध्यम से खाद्य पदार्थ बेचने के दौरान धूम्रपान, थूकने, बालों को छूने और शरीर के अंगों को खुजाने वालों को कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

डॉ. आर. राजेश कुमार ने कहा कि मानकों का कड़ाई से पालन होना चाहिए. नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, कैंटीन, खाद्य विक्रय एजेंसियों, खाद्य स्टॉल और स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.

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