Homeउत्तराखण्डवन क्षेत्र में प्लास्टिक कूड़ा फेंकने पर होगा जुर्माना

वन क्षेत्र में प्लास्टिक कूड़ा फेंकने पर होगा जुर्माना

देहरादून: यदि कोई व्यक्ति अब जंगल में प्लास्टिक या अन्य नॉन-बायोडिग्रेडेबल कचरा फेंकता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी. सरकार ने वन विभाग को उत्तराखंड प्लास्टिक एवं जैव अनाशित कचरा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का अधिकार सौंप दिया है. इसके लिए वन विभाग को रेंज स्तर पर चालान बुक भी मुहैया कराई गई हैं.

पहले वन विभाग जंगल में कचरा फेंकने पर वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करता था, लेकिन इस प्रक्रिया में एचटू केस दर्ज करना आवश्यक था, जो कि समय- कन्सूमिंग होती थी. इस वजह से विभाग केवल गंभीर मामलों पर ध्यान देता था और हल्के मामलों में चेतावनी देकर छोड़ देता था. रेंजर राकेश नेगी ने बताया कि अब सरकार ने चालान जारी करने का सीधा अधिकार दे दिया है, जिससे जंगल में कचरा फेंकने वालों पर त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी. रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में कचरा डालने वाले व्यक्तियों को इससे बचने की सलाह दी गई है.

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