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उत्तराखंड में अब शादी का पंजीकरण 3 माह के भीतर कराना होगा अनिवार्य

उत्तराखंड में नवविवाहित जोड़ों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है. राज्य में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू होने जा रहा है, जिसके बाद नए विवाहित जोड़ों के लिए कुछ आवश्यक नियम लागू होंगे.

यूसीसी के तहत, नए जोड़ों को अपनी शादी के 3 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा, जबकि पहले से विवाहित जोड़ों के लिए यह समयसीमा 6 महीने तय की गई है. पंजीकरण न कराने पर उन्हें सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा.

बीजापुर गेस्ट हाउस में शुक्रवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कमेटी (यूसीसी) के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई. बैठक में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता पर विस्तृत चर्चा की गई. बैठक में शादी के पंजीकरण को अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है.

बैठक में यह भी तय हुआ कि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए शादी का पंजीकरण आवश्यक होगा. इस दौरान कहा गया कि यूसीसी में शामिल नियमों को बेहतर ढंग से समझने और उनका पालन करने के लिये नियमावली को आम आदमी तक पहुंचाना बेहद जरूरी है. इसके लिए शीघ्र डीएम स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे.

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